भारतीय संविधान को कई भागों (Parts) में विभाजित किया गया है, जो विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों, अधिकारों, कर्तव्यों, और सरकार के संचालन से संबंधित हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन संशोधनों के बाद अब इसके 25 भाग हैं।
भारतीय संविधान के प्रमुख भाग:
भाग | विषय | अनुच्छेद संख्या |
---|---|---|
भाग I | संघ और उसका क्षेत्र | अनुच्छेद 1-4 |
भाग II | नागरिकता | अनुच्छेद 5-11 |
भाग III | मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) | अनुच्छेद 12-35 |
भाग IV | राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (DPSP) | अनुच्छेद 36-51 |
भाग IVA | नागरिकों के मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) | अनुच्छेद 51A |
भाग V | संघ की सरकार (Union Government) | अनुच्छेद 52-151 |
भाग VI | राज्यों की सरकार (State Government) | अनुच्छेद 152-237 |
भाग VII | (हटा दिया गया) | – |
भाग VIII | संघीय क्षेत्र (Union Territories) | अनुच्छेद 239-242 |
भाग IX | पंचायतें (Panchayats) | अनुच्छेद 243-243O |
भाग IXA | नगरपालिकाएँ (Municipalities) | अनुच्छेद 243P-243ZG |
भाग IXB | सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies) | अनुच्छेद 243ZH-243ZT |
भाग X | अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र | अनुच्छेद 244-244A |
भाग XI | संघ और राज्यों के बीच संबंध | अनुच्छेद 245-263 |
भाग XII | वित्त, संपत्ति, और अनुबंध | अनुच्छेद 264-300A |
भाग XIII | भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम | अनुच्छेद 301-307 |
भाग XIV | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ | अनुच्छेद 308-323 |
भाग XIVA | न्यायिक सेवाएँ | अनुच्छेद 323A-323B |
भाग XV | निर्वाचन (Elections) | अनुच्छेद 324-329A |
भाग XVI | विशेष प्रावधान: अनुसूचित जाति/जनजाति | अनुच्छेद 330-342 |
भाग XVII | राजभाषा (Official Language) | अनुच्छेद 343-351 |
भाग XVIII | आपात उपबंध (Emergency Provisions) | अनुच्छेद 352-360 |
भाग XIX | विविध (Miscellaneous) | अनुच्छेद 361-367 |
भाग XX | संविधान संशोधन | अनुच्छेद 368 |
भाग XXI | अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध | अनुच्छेद 369-392 |
भाग XXII | लघु नाम, प्रारंभ, और भाषा | अनुच्छेद 393-395 |
प्रमुख बिंदु:
- भाग III (मौलिक अधिकार): यह नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करता है।
- भाग IV (राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व): इसमें राज्य से अपेक्षित सामाजिक और आर्थिक नीतियों का उल्लेख है।
- भाग IVA (मूल कर्तव्य): 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा इसमें नागरिकों के कर्तव्यों को शामिल किया गया।
- भाग XVIII (आपातकालीन प्रावधान): आपातकाल की स्थितियों से संबंधित उपबंध हैं