भारतीय संविधान: भाग और अनुसूची के बारे में पूरी जानकारी || Indian Constitution: Complete information about parts and schedules

भारतीय संविधान में अनुसूचियों (Schedules) और भागों (Parts) का महत्वपूर्ण योगदान है। अनुसूचियाँ भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों का विस्तार करती हैं, जबकि भाग संविधान के मुख्य विषयों और धाराओं का वर्गीकरण करते हैं। यहाँ भारतीय संविधान की अनुसूचियों और भागों का विवरण दिया गया है|

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ (Schedules)
  1. पहली अनुसूची: राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्रफल।
  2. दूसरी अनुसूची: राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों और अन्य सरकारी पदों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें।
  3. तीसरी अनुसूची: विभिन्न पदों के लिए शपथ पत्र और प्रतिज्ञाएं।
  4. चौथी अनुसूची: राज्य सभा (राज्य परिषद) में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का आवंटन।
  5. पाँचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।
  6. छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान।
  7. सातवीं अनुसूची: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची – विधायी विषयों का वितरण।
  8. आठवीं अनुसूची: मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची।
  9. नौवीं अनुसूची: उन विधानों और कृत्यों की सूची जो न्यायिक समीक्षा से बचाए जाते हैं।
  10. दसवीं अनुसूची: दल-बदल कानून (anti-defection law)।
  11. ग्यारहवीं अनुसूची: पंचायतों के कार्य और अधिकार।
  12. बारहवीं अनुसूची: नगर पालिकाओं के कार्य और अधिकार।
भारतीय संविधान के भाग (Parts)
  1. भाग I: संघ और उसका क्षेत्र।
  2. भाग II: नागरिकता।
  3. भाग III: मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)।
  4. भाग IV: राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)।
  5. भाग IVA: नागरिकों के मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)।
  6. भाग V: संघ (Union)।
    • अध्याय I: कार्यपालिका (Executive)
    • अध्याय II: संसद (Parliament)
    • अध्याय III: संघीय न्यायालय (Union Judiciary)
    • अध्याय IV: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General)
  7. भाग VI: राज्य (States)।
    • अध्याय I: कार्यपालिका (Executive)
    • अध्याय II: राज्य विधानमंडल (State Legislature)
    • अध्याय III: राज्य न्यायालय (State Judiciary)
    • अध्याय IV: राज्य के महालेखा परीक्षक (State Audit)
  8. भाग VII: राज्य (संविधान के द्वारा समाप्त किया गया)।
  9. भाग VIII: संघ राज्य क्षेत्र (Union Territories)।
  10. भाग IX: पंचायतें (Panchayats)।
  11. भाग IXA: नगर पालिकाएँ (Municipalities)।
  12. भाग IXB: सहकारी समितियाँ (Cooperative Societies)।
  13. भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (Scheduled and Tribal Areas)।
  14. भाग XI: संघ और राज्यों के बीच संबंध (Relations between the Union and the States)।
  15. भाग XII: वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद (Finance, Property, Contracts and Suits)।
  16. भाग XIII: भारत के क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य (Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India)।
  17. भाग XIV: संघ और राज्य के अधीन सेवाएँ (Services under the Union and the States)।
  18. भाग XIVA: न्यायिक सेवाएं (Tribunals)।
  19. भाग XV: चुनाव (Elections)।
  20. भाग XVI: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान (Special Provisions Relating to Certain Classes)।
  21. भाग XVII: आधिकारिक भाषा (Official Language)।
  22. भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions)।
  23. भाग XIX: विविध (Miscellaneous)।
  24. भाग XX: संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)।
  25. भाग XXI: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान (Temporary, Transitional and Special Provisions)।
  26. भाग XXII: संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, अधिकारिक भाषा (Short Title, Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals)।

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